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पैथॉलॉजी समझ SDM ने सीज कर दिए कलेक्शन सेंटर, डीएम ने खोले

Sat, 17 Sep 2016 11:49 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून
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कलेक्शन सेंटर पर कार्रवाई करती एसडीएम स्वाति भदौरिया - फोटो : AmarUjala
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पैथोलॉजी सेंटर के भ्रम में सीज किए गए दो कलेक्शन सेंटर शुक्रवार शाम जिला प्रशासन के लिए सिरदर्द का सबब बन गए। लैब संचालकों के विरोध के बाद जिला प्रशासन को दोनों सेंटर खोलने पड़े। सीएमओ ने नियमों में असमंजस के चलते कार्रवाई होने की बात कही है। वहीं प्राइवेट अस्पताल और लैब डेंगू जांच व प्लेटलेट्स का एक हजार से अधिक रुपया नहीं वसूल सकेंगे।
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पिछले कुछ दिनों से डेंगू और वायरल की जांच के नाम पर प्राइवेट लैब संचालकों के मरीजों को लूटने की शिकायतें मिल रही थी। इस पर शुक्रवार शाम एसडीएम सदर स्वाति भदौरिया के नेतृत्व में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने प्राइवेट पैथोलॉजी सेंटर पर छापेमारी की।

एसडीएम स्वाति भदौरिया ने बताया कि उत्तराखंड में अलग से कलेक्शन सेंटर खोलने का प्रावधान नहीं है। वहीं रक्षा पैथोलॉजी और रानू पैथोलॉजी में सक्षम कर्मचारी और दस्तावेज नहीं मिले। इसके बाद दोनों पैथोलॉजी सेंटर को सीज कर दिया गया है। टीम ने लाल पैथोलॉजी, सिटी हार्ट अस्पताल और ममता पैथोलॉजी पर भी छापेमारी की।
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वहीं कुछ देर बाद ही इस कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वावधान में चिकित्सक जिलाधिकारी के पास पहुंचे और आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि एसडीएम ने कलेक्शन सेंटर में पैथोलॉजी लैब के मानक पूरे न होने पर कार्रवाई की, जो पूरी तरह गलत है। कलेक्शन सेंटर के मानक अलग हैं जबकि पैथोलॉजी लैब के अलग। इस पर जिलाधिकारी रविनाथ रमन ने प्रभारी सीएमओ डा. वाईएस थपलियाल ने जानकारी ली। सीएमओ के गलती मानने पर जिलाधिकारी ने दोनों सील कलेक्शन सेंटर खोलने के निर्देश दिए। 

प्रभारी सीएमओ करेंगे जांच
जिलाधिकारी ने दोनों सील खोलने के साथ ही प्रभारी सीएमओ डा. वाईएस थपलियाल को मामले की जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन खामियों को आधार बनाकर सीलिंग की कार्रवाई की गई, उसकी विस्तृत जांच की जाए। 

सील करने से पहले देंगे नोटिस
आईएमए पदाधिकारियों व चिकित्सकों ने कार्रवाई के लिए गठित समिति के सामने सभी मानकों को पालन करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि समिति मानकों का पालन करवाने की दिशा में कार्य करेगी। निरीक्षण के दौरान कमी पाए जाने पर तीन दिन का नोटिस जारी किया जाएगा। जिसके बाद अनुपालन ना होने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
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