उत्तराखंड हाइकोर्ट ने एएनएम पदों के लिए इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया है।
मामले के अनुसार टिहरी निवासी आरती रावत व अन्य ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने 15 मार्च 2016 को एएनएम के 440 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था।
नियमानुसार एएनएम पदों के लिए इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। राज्य सरकार ने इन पदों को भरने के लिए कला एवं वाणिज्य वर्ग के अभ्यर्थियों को योग्य मान लिया है। इस प्रकरण पर पूर्व में हाइकोर्ट ने रोक लगा दी थी।
मंगलवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ ने पक्षों की सुनवाई के बाद एएनएम पदों के लिए इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण होना अनिवार्य करने का आदेश दिया। यह आदेश पूर्व में एएनएम का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा।