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छात्रवृत्ति घोटाला में पूर्व स्पीकर हरबंस कपूर के बेटे को हाईकोर्ट से राहत नहीं

Tue, 21 Jan 2020 09:22 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल

सार

  • गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए दायर की थी याचिका
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विस्तार
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर के बेटे अमित कपूर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार को 11 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। 

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न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर के बेटे अमित कपूर ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी।

 

उसमें कहा था कि एसआईटी ने छात्रवृत्ति घोटाले में बतौर आरोपी उनके खिलाफ देहरादून के सहसपुर थाने में मामला दर्ज किया है। एसआईटी ने अमित कपूर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने छात्रों के फर्जी प्रवेश दिखाकर छात्रवृत्ति की धनराशि को अपने संस्थान के खाते में डलवाया है।

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