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Uttarakhand: सूचना देने में की लापरवाही, स्थानांतरण के बाद भी आयोग ने किया तलब, सुनवाई के दौरान कड़ी फटकार

Wed, 19 Aug 2026 01:29 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला न्यूज डेस्क, देहरादून

सार

सूचना देने में लापरवाही करने पर स्थानांतरण के बाद भी आयोग ने लोक सूचना अधिकारी को तलब कर दिया।  सूचना अधिकारी को भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी।
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उत्तराखंड सूचना आयोग - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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उत्तराखंड सूचना आयोग ने काम में लापरवाही बरतने पर एक लोक सूचना अधिकारी को स्थानांतरण के बाद भी तलब किया और सुनवाई के दौरान कड़ी फटकार लगाई। आयोग ने कहा है कि लोक अधिकारियों का इस तरह का व्यवहार किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

राज्य सूचना आयुक्त कुशलानंद कोठियाल ने हरिद्वार के विकास कुमार नाम के एक व्यक्ति की अपील पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में लोक सूचना अधिकारी ने अपने कार्य को गंभीरतापूर्वक नहीं किया है। उनके द्वारा सूचना अधिकार के अंतर्गत दी गई जानकारी भ्रामक और अपूर्ण है जिसके कारण अपीलकर्ता को सूचना आयोग तक आना पड़ा।

आयोग ने इसी मामले में पहले के सूचना अधिकारी का ट्रांसफर होने के बाद भी उसे नोटिस देकर तलब किया और सूचना न देने पर कड़ी फटकार लगाई। आयोग ने सूचना अधिकारी को भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी।

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अपीलकर्ता ने ग्राम पंचायत बादीवाला नौकराग्रान्ट से संबंधित कुछ जानकारी मांगी थी। सुनवाई के दौरान लोक सूचना अधिकारी ने कुछ जानकारी दी, लेकिन वे स्पष्ट नहीं थी। इससे असंतुष्ट विकास कुमार ने अपील दाखिल की थी। आयोग ने अधिकारी की त्रुटिपूर्ण कार्यशैली की कड़ी निंदा की और उन्हें चेतावनी दी। अधिकारी को अपीलकर्ता को कार्यालय में बुलाकर सूचनाएं बिंदुवार स्पष्ट करने को कहा गया है।

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