रुड़की नगर निगम के मेयर और अन्य पदों के लिए अंतिम तौर पर आरक्षण तय करते हुए शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही, शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को भी इसकी सूचना दे दी है। रुड़की नगर निगम का चुनाव अगस्त में तय माना जा रहा है।
इसकी वजह ये है कि हाईकोर्ट इस मामले में लगातार दबाव बनाए हुए है। पिछले कई समय से टलता आ रहा आरक्षण भी हाईकोर्ट के आदेश पर तय हो पाया है। अब राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम सरकार को भेजा जाएगा। इस पर सरकार की सहमति के बाद अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
निकायों की राजनीति में रुड़की नगर निगम का चुनाव लंबे समय से खींचतान का शिकार हुआ है। नवंबर 2018 में प्रदेश के अन्य सभी सातों नगर निगम समेत 84 निकायों के चुनाव हो चुके हैं। श्रीनगर और बाजपुर नगर पालिका परिषदों के चुनाव के बाद अब रुड़की का नंबर लगा है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 24 जुलाई से पहले आरक्षण तय करते हुए सूचित करने के लिए कहा है। शहरी विकास विभाग ने तेजी दिखाते हुए एक सप्ताह के भीतर आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए थे। एक आपत्ति प्राप्त हुई थी, जिसे निस्तारित कर दिया गया। रुड़की नगर निगम का मेयर पद सामान्य घोषित किया गया है। 40 वार्डों में से 19 सामान्य और 21 आरक्षित घोषित किए गए हैं।
रुड़की नगर निगम के आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। हमने राज्य निर्वाचन आयोग को भी सूचित कर दिया है। हाईकोर्ट को सूचित करने के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कार्यक्रम प्रस्तावित करना है। उसी के अनुरूप चुनाव की स्थिति बनेगी।
-शैलेश बगोली, शहरी विकास सचिव, उत्तराखंड
शासन से राज्य निर्वाचन आयोग को रुड़की नगर निगम के आरक्षण से संबंधित अधिसूचना प्राप्त हो गई है। अब अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।
-रोशनलाल, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड