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रुड़की नगर निगम के परिसीमन पर अंतिम मुहर, तीन नए गांव हुए शामिल, ये दो हुए बाहर

Mon, 17 Dec 2018 09:27 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
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Roorkee Nagar Nigam
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रुड़की नगर निगम के परिसीमन पर सोमवार को अंतिम मुहर लग गई। सरकार ने नगर निगम के परिसीमन की अधिसूचना जारी कर दी। नए परिसीमन में रामपुर और पाडली गुर्जर बाहर हो गए हैं। इन दो गांवों को बाहर करने का रास्ता सरकार ने नगर निगम अधिनियम में संशोधन करके निकाला था।

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इसके अलावा, तीन नए गांवों को नगर निगम का हिस्सा बनने का मौका मिला है। पहले 24 नए गांवों को नगर निगम से जोड़ा जा रहा था, लेकिन बाद में इनकी संख्या तीन तक सीमित कर दी गई थी। रुड़की नगर निगम में 40 वार्ड हैं। नगर निकाय चुनाव के दौरान रुड़की का मामला सबसे ज्यादा चर्चित रहा था। चुनाव कराने, न कराने को लेकर चली तमाम बातों के बीच रुड़की नगर निगम प्रमुखता से मौजूद रहा था।

अब चार अन्य निकायों के साथ रुड़की नगर निगम के चुनाव कराने की कवायद तेज हो गई है। ओबीसी सर्वे का काम आजकल रुड़की में चल रहा है। इसके बाद, वार्डों का आरक्षण किया जाएगा। परिसीमन की अधिसूचना सोमवार को नगर विकास सचिव शैलेश बगोली की तरफ से की गई।
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ये होंगे नगर निगम रुड़की के वार्ड

शेरपुर, आदर्शनगर, सोलानीपुरम, खंजरपुर, सीबीआरआई, आईआईटी, सिविल लाइन मध्य, जादूगर रोड, मोहनपुरा उत्तरी, मोहनपुरा दक्षिणी, डिफेंस कालोनी, आसफनगर, साउथ सिविल लाइन, प्रीत विहार, पूर्वावली, गणेशपुर दक्षिणी, शेखपुरी, गणेशपुर उत्तरी, शिवपुरम, चावमंडी, सुभाषनगर, कृष्णानगर, सलेमपुर राजपूताना, सलेमपुर औद्योगिक क्षेत्र, रामनगर, आवास विकास, मकतूलपुरी, पूर्वी दीन दयाल, साकेत, पश्चिमी अंबर तालाब, पूर्वी अंबर तालाब, वर्ल्ड बैंक कालोनी, सोत, सत्ती, माहीग्रान, भारतनगर, पुरानी तहसील, सुनहरा, काशीपुरी, मतलबपुर।
 
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सेलाकुई नगर पंचायत पर अधिसूचना जल्द

सेलाकुई नगर पंचायत के गठन को लेकर अधिसूचना आज-कल में संभव है। हाईकोर्ट के आदेश पर सेलाकुई नगर पंचायत के गठन पर आपत्ति और सुझावों की सुनवाई का काम शहरी विकास विभाग ने पूरा कर लिया है। इस पर अब अधिसूचना होनी है।

इस वर्ष मार्च में सेलाकुई नगर पंचायत के गठन पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया था। हाईकोर्ट ने सेलाकुई पर कोई अधिसूचना जारी न करने के आदेश दिए थे। इससे सेलाकुई नगर पंचायत का चुनाव भी नहीं कराया जा सका। निकाय चुनाव खत्म होने के बाद हाईकोर्ट ने इस संबंध में स्थिति साफ करते हुए आपत्तियों और सुझावों पर सुनवाई के लिए कहा था।
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