विभागीय जांच में अजय सिंह, नीलम और सुनीता की बीएड उपाधि अमान्य पाई गई। जबकि कौशलेंद्र की नियुक्ति बीपीएड की उपाधि के आधार पर की गई थी। विभाग ने माना कि जूनियर में शिक्षक की नियुक्ति के लिए बीएड/बीटीसी की डिग्री होना आवश्यक है। बीपीएड डिग्री के आधार पर जूनियर में नियुक्ति नहीं हो सकती। विभागीय जांच के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक पीएल भारती के अनुमोदन पर प्रशासक/डोईवाला खंड शिक्षा अधिकारी ने उक्त चारों शिक्षकों की बर्खास्तगी के आदेश जारी किए।
जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक पीएल भारती ने बताया कि समीपवर्ती दो विद्यालयों के एक-एक शिक्षक को व्यवस्था के तौर पर उक्त विद्यालय में तैनात किया गया है। विद्यालय में कक्षा छह से आठ तक करीब 60 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।
विभागीय जांच में शिक्षकों की नियुक्ति अमान्य प्रमाणपत्रों के आधार पर होने की पुष्टि हुई। जिस पर उक्त शिक्षकों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है।
- पीएल भारती, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक