आम प्रजाति के पेड़ काटने के लिए अनुमति देना और कार्रवाई करने का अधिकार उद्यान विभाग का है। वन विभाग से केवल लकड़ी ले जाने के लिए अनुमति मांगी जाती है।
- नीरज शर्मा, प्रभागीय, वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग
शांतिनगर में पचास से साठ साल पुराने करीब 96 आम के पेड़ों को कुल्हाड़ी से काटा गया है। मामले में कार्रवाई का अधिकार उद्यान विभाग को है। वन विभाग कटे पेड़ों की रवानगी नहीं होने देगा।
- धीरज रावत, रेंजर बड़कोट रेंज
आम के पेड़ों को काटे जाने की कोई भी सूचना किसी भी विभाग या व्यक्ति की ओर से हमें नहीं मिली है। न ही विभाग की ओर से किसी को आम के पेड़ काटने की अनुमति दी गई है। यदि ऐसा है तो मामले में जानकारी जुटाई जाएगी। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
- एमपी साही, मुख्य उद्यान अधिकारी, देहरादून।