कोर्ट ने सरकार को चार माह के भीतर बिजली, पानी, गनर, टेलीफोन, पेट्रोल सहित अन्य सभी खर्चों की गणना करके चार माह के भीतर वसूलने के भी आदेश दिए थे। कोर्ट ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के मामले में कहा था कि सरकार चाहे तो उनकी संपत्ति से किराया वसूल कर सकती है।
सरकार ने पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों पर 2.85 करोड़ रुपए की राशि बकाया होने की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। सरकार ने बताया था की पूर्व सीएम निशंक पर 40.95 लाख, बीसी खंडूरी पर 46.59 लाख, विजय बहुगुणा पर 37.50 लाख, भगत सिंह कोश्यारी पर 47.57 लाख, एनडी तिवारी पर 1.13 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। याची का कहना था कि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकार ने नियमविरुद्ध सुविधाएं दी हैं।