- बायोमीट्रिक केवाईसी न होने पर राशन वितरण न रोकने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। प्रदेश की सरकारी राशन की दुकानों से ई केवाईसी के बिना भी राशन मिलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है।
विभागीय मंत्री ने कहा, प्रदेश के सभी जिलों में राशन कार्ड धारकों की ई केवाईसी का काम चल रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 30 नवंबर अंतिम तारीख घोषित की है, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अभी बड़ी संख्या में ई केवाईसी नहीं हो पाई है। जन मिलन के कार्यक्रमों में उन्हें कई बार इसकी शिकायत मिली कि अंगूठा व रेटिना स्कैन न होने या घर के मुखिया के रोजगार के चलते बाहर होने के कारण उनकी ई केवाईसी अभी तक नहीं हो पाई है। कुछ बुजुर्ग और असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों की भी ई केवाईसी नहीं हुई। ऐसे राशन कार्ड धारकों को यह चिंता थी कि नवंबर के बाद उन्हें राशन मिल पाएगा या नहीं।
विभागीय मंत्री ने कहा, विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ई केवाईसी न हो पाने की वजह से किसी का राशन न रोका जाए। ऐसे परिवारों की ई केवाईसी के लिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाए। वहीं, राशन विक्रेताओं का बकाया लाभांश भुगतान तीन दिन के भीतर किया जाए। उधर, आयुक्त रणवीर सिंह चौहान ने जिला पूर्ति अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर ई केवाईसी का 80 प्रतिशत काम 30 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने संदिग्ध लाभार्थियों का डाटा उपलब्ध कराया है। जिसे हर जिले को भेजा गया है।