उत्तराखंड सरकार केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के आलोक में एक हफ्ते में वाहनों की कंपाउंडिंग शुल्क की संशोधित दरें तय कर देगी। परिवहन आयुक्त कार्यालय से शासन को नई दरों से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। शुक्रवार को प्रस्ताव पर विचार विमर्श होगा।
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प्रस्ताव परामर्श के लिए न्याय और वित्त विभाग को भी भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव को 11 सितंबर को प्रस्तावित बैठक में अनुमोदन के लिए लाया जा सकता है। सचिव परिवहन शैलेश बगोली के मुताबिक कंपाउंडिंग शुल्क की दरों में पर एक हफ्ते निर्णय हो जाएगा।