हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता व निर्देशक राकेश रोशन के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने वाली याचिका पर सुनवाई 30 अगस्त की तिथि नियत की है।
सोमवार को न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। राकेश रोशन के खिलाफ देहरादून के डालनवाला थाने में देहरादून निवासी रूपनारायण सोनकर ने इसी वर्ष 21 मई 2016 को एफआईआर दर्ज कराई थी।
जिसमें कहा था कि उसके लिखे उपन्यास सुअरदान के कई हिस्सों को राकेश रोशन ने अपनी सुपर हिट फिल्म क्रिष-3 में दिखाया है।
सोनकर ने आरोप लगाया है कि उनके लिखे इन्हीं अंशों के कारण फिल्म हिट हुई है। उन्होंने एफआईआर में यह भी कहा कि राकेश रोशन ने 1957 के कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 का उल्लंघन किया है।