21 करोड़ का बकाया होने पर ईडी ने अटैच की प्रॉपर्टी
पुष्पांजलि इंफ्राटेक की संबंधित प्रापर्टी पर पीएनबी के लोन का 21 करोड़ का बकाया है। इस कारण इस प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच किया है। रेरा का तर्क है कि जो प्रापर्टी ईडी में अटैच होती है उस पर सेक्शन-8 का प्रयोग नहीं किया जा सकता। रेरा ने ईडी को समन भेजकर खरीदारों के हितों का संरक्षण करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसमें कोई खास सफलता नहीं मिली।
वहीं कविता भाटिया ने कहा कि संपत्ति ईडी में अटैच होने के कारण रेरा उस पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। इसलिए अटैचमेंट को हटाया जाए। पुष्पांजलि की आर्किड पार्क और अन्य परियोजना में खरीदारों ने जीवन भर की पूंजी लगा दी है। इसके बाद भी उन्हें फ्लैट नहीं मिला। करीब 90 लोग अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। पुलिस में नौ मुकदमे और रेरा में 61 शिकायतें भी उन्हें इंसाफ नहीं दिला पा रही हैं।
अभी तक उन्हें हाईकोर्ट का कोई आदेश नहीं मिला है। ईडी ने मनी लाॅड्रिंग के आरोपों की जांच करने के लिए बिल्डर की संपत्ति को अटैच किया है। ईडी मामले की जांच कर रही है और इस कारण सेक्शन-8 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। - मठपाल सिंह, सदस्य रेरा