पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन की प्रकृति एवं निहितार्थों की जांच व आरक्षण निर्धारण के संबंध में एकल सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बीएस वर्मा ने कालसी विकासखंड मुख्यालय में जनसुनवाई की। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत चुनाव के लिए की गई आरक्षण संबंधी व्यवस्था की भी जानकारी दी।
जनसुनवाई कार्यक्रम में न्यायमूर्ति बीएस वर्मा ने ब्लाॅक प्रमुख से लेकर उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों से वार्ता कर उनकी राय जानी। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में पंचायतों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तय की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ क्रीमी लेयर श्रेणी में आने वाला व्यक्ति ले सकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आरक्षण सर्वेक्षण रिपोर्ट को पंचायत स्तर पर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराने के निर्देश दिए।
आयोग के प्रभारी सचिव व उपनिदेशक पंचायती राज मनोज कुमार तिवारी ने जनसुनवाई में आए जनप्रतिनिधियों को बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व के आकलन के लिए पंचायत वोटर लिस्ट के आधार पर ग्राम पंचायतवार सर्वेक्षण करवाया गया है। सर्वेक्षण में क्षेत्र पंचायत कालसी में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत 2.22 है। इस संबंध में यदि कोई व्यक्ति अपना कोई दावा अथवा आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है तो वह आयोग के समक्ष अपना प्रतिवेदन कर सकता है।
जनसुनवाई में ब्लाॅक प्रमुख मठोर सिंह चौहान, जिला पंचायत राज अधिकारी के प्रतिनिधि कलम सिंह राणा, खंड विकास अधिकारी जगत सिंह के अलावा बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि व ग्रामीण उपस्थित रहे।