नियमावली के नियम सात में प्रावधान
इससे अलग कुछ अधिकारी और कर्मचारी इसे सही बता रहे हैं। इंस्पेक्टर के प्रमोशन के लिए अब इंटरव्यू प्रक्रिया खत्म कर दी गई है। ऐसे में ज्येष्ठता में श्रेष्ठता का कोई आधार नहीं है। इसके अलावा सभी राज्यों में वरिष्ठता पीटीसी के अंकों के आधार पर ही निर्धारित की जाती है।
प्रदेश में भी 2002 में ज्येष्ठता नियमावली बनी थी। लेकिन, यह पुलिस विभाग में लागू नहीं की गई थी। इस नियमावली के नियम सात में इसका प्रावधान है कि ज्येष्ठता का क्रम सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में आए अंकों के आधार पर ही किया जाएगा। अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इसे पूरे नियमों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है।
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क्या कहता है नियम सात
सेवा नियमावली के नियम सात के अनुसार जहां नियुक्तियां एक से अधिक पोषक संवर्ग (पुलिस में पीएसी, एलआईयू आदि) से केवल पदोन्नति द्वारा की जानी हो वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता उनके अपने-अपने पोषक संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित की जाएगी।