देहरादून। राज्य कर अधिकारी पद पर पदोन्नति के लिए वेतन विसंगतियों को दूर कर राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब पदोन्नति के लिए 4600 ग्रेड पे तय किया गया है।
लंबे समय से राज्य कर विभाग के कर्मचारी राज्य कर अधिकारी पद पर पदोन्नति के लिए विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे थे। अभी तक राज्य कर अधिकारी पद पर 4600 व 4800 ग्रेड पे कार्मिकों का पदोन्नति दी जाती है। ऐसे में 4800 ग्रेड पे वाले कर्मचारियों को पदोन्नति के बाद भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। अब सेवा नियमावली में संशोधन कर 4600 ग्रेड पे तय किया गया। इसके अलावा उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को विधेयक में विधानसभा पटल पर रखा जाए। केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधनों के अनुसार उत्तराखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन कर अध्यादेश के रूप में लागू किया गया था। अब इसे विधेयक के रूप में विधानसभा पटल करने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है।