खनन पर रोक संबंधी हाईकोर्ट के आदेश से आसन बैराज के मेंटिनेंस का काम भी ठप हो गया है। दरअसल यहां मलबे को निकालने का काम चल रहा था, जिससे प्लांट सुचारू रूप से चलता रहे।
मगर जिलाधिकारी ने इसे खनन की श्रेणी में मानते हुए रोक लगा दी। नतीजा बैराज से बिजली उत्पादन बंद कर दिया गया है। इस पर ऊर्जा विभाग ने न्याय विभाग से मेंटिनेंस के तहत नहर की सफाई का खनन की श्रेणी में आने या न आने के बाबत राय मांगी है।
बीते दिनों हाईकोर्ट ने प्रदेश में खनन पर रोक लगा दी है। इस आदेश के अनुपालन में शासन की ओर से पूरे प्रदेश में जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों के अलावा खनन विभाग आदि को प्रत्येक दशा में खनन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की जा रही है।