शासन की ओर से स्पष्ट सूचना नहीं दिए जाने पर मामला उत्तराखंड सूचना आयोग में पहुंचा। सूचना में मेट्रो रेल परियोजना का प्राकलन और उसका स्वीकृत रूट, कार्यदायी संस्था, कार्यपूर्ण कराए जाने की अवधि और मेट्रो रेल स्टेशनों की संख्या आदि की जानकारी मांगी गई थी।
आयोग में सुनवाई के दौरान लोक सूचना अधिकारी ने बताया कि सूचना आवास विभाग में नहीं है। मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने अपील के निस्तारण आदेश में कहा है कि यह प्रतीत होता है कि हरिद्वार मेट्रो रेल यातायात परियोजना के बजट, प्राकलन, मार्ग निर्धारण, कार्यदायी संस्था का चयन, मेट्रो रेल स्टेशन स्थल के संबंध में शासन स्तर पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। आयोग ने इस कथन के साथ द्वितीय अपील का निस्तारण 28 नवंबर को किया है।