आखिरकार राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन देने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड सरकार की ओर से चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन देने संबंधी शासनादेश बुधवार को जारी कर दिया गया है।
शासनादेश के मुताबिक राज्य आंदोलन के दौरान सात दिन के लिए जेल गए या फिर आंदोलन के दौरान घायल आंदोलनकारियों को प्रतिमाह 3,100 रुपये पेंशन दी जाएगी। शासनादेश जारी होने के बाद राज्य के 13 हजार चिह्नित आंदोलनकारियों को योजना का लाभ मिलेगा।
राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान कई आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। जबकि हजारों की संख्या में आंदोलनकारी घायल होने के साथ ही जेल गए थे।