स्टांप चोरी के मामले में हरिद्वार के डीएम कोर्ट ने सिडकुल स्थित हीरो मोटोकॉर्प कंपनी को 111 करोड़ रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
कंपनी ने वर्ष 2014 में वर्ष 2006 के सर्किल रेट पर रजिस्ट्री करवाई थी। अमर उजाला ने पूरे मामले का खुलासा किया था।
हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने फरवरी 2014 में सिडकुल में 214 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी।
कम स्टांप ड्यूटी का मामला सामने आने के बाद डीएम डी.एस. पांडियन की कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रदेश में किसी कंपनी पर यह सबसे बड़ा जुर्माना है।