इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से उत्तराखंड लोक सेवा और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भी निर्देश दिए जा चुके हैं। जिन रिक्त पदों के लिए आयोगों ने आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है।
उन पदों को इस रोक से बाहर रखा गया है। लेकिन अगर किन्हीं पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो ऐसे पदों की भर्ती अग्रिम आदेशों तक स्थगित मानी जाएगी। यह नियमावली कब तक बन कर तैयार होगी और कब मंजूर होगी, इसकी समय सीमा तय नहीं की गई है।
लेकिन नई भर्तियों पर रोक से लोक सेवा आयोग में एक हजार पदों और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में समूह ‘ग’ के दो हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई है। दोनों आयोग नए पदों की भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञप्ति जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। कार्मिक विभाग के निर्देश के बाद आयोगों ने भर्ती प्रक्रिया रोक दी है।
आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए नियमावली बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इस वर्ग को सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिले। इसके लिए आयोगों को नए पदों की भर्ती प्रक्रिया स्थगित करने को कहा है।
-एसएस बल्दिया, अपर सचिव, कार्मिक विभाग