देशभर में एक सितंबर से नया मोटर वाहन अधिनियम-2019 लागू होने जा रहा है, जिसके तहत नाबालिग के वाहन चलाने पर माता पिता को सीधे जेल होगी। साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
उत्तराखंड में भी अधिनियम को लागू करने के लिए परिवहन निगम विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। रुद्रप्रयाग में इसके लिए चेकिंग के लिए टीमें गठित की जा रही हैं। सुरक्षित यातायात के प्रति आमजन को जागरूक बनाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम से कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम-2019 लागू किया गया है।
इस अधिनियम के सभी प्रावधानों की सूची केंद्र द्वारा राज्य सरकार को भी भेज दी है। एआरटीओ मोहित कुमार कोठारी ने बताया कि नए अधिनियम के तहत यातायात के नियमों के उल्लंघन को लेकर चालान व जुर्माने की नई दरें निर्धारित की गई हैं।