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पंचायत चुनाव की तिथियों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

Fri, 28 Mar 2014 11:27 PM IST
अमर उजाला, देहरादून
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पंचायत चुनाव को लेकर आखिरकार प्रदेश सरकार को राहत मिल गई है। अब जून माह में चुनाव होंगे। 27 जून को मतगणना होगी। 11,18 और 24 जून को तीन अलग-अलग चरणों में मतदान होने की संभावना है।
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राज्य निर्वाचन आयुक्त सुवर्द्धंन के मुताबिक सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद ही स्थिति पूरी तरह से साफ हो पाएगी। आयुक्त ने इस बात की पुष्टि जरूर की कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है।

अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे साफ है कि जून माह के दूसरे पखवाड़े में पंचायत चुनाव प्रदेश में होंगे। मई के अंतिम सप्ताह में पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगने की संभावना रहेगी। जून के पहले पखवाड़े में नामांकन की प्रक्रिया होगी।
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कोर्ट के आदेश के बाद राहत में सरकार

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रदेश सरकार को भी राहत मिली है। 29 मार्च को प्रशासकों का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। इस आधार पर 29 मार्च से पहले-पहले सरकार को पंचायतों का चुनाव भी करना था।

सूत्रों के मुताबिक अब तीन माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल भी सरकार को बढ़ाना होगा।

सात मई को प्रदेश में लोक सभा चुनाव का मतदान है और मई के पहले पखवाड़े में ही प्रदेश में लोक सभा चुनाव भी निपट जाएंगे। ऐसे में पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश सरकार को पूरा समय मिल जाएगा।
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11, 18 और 24 जून को होगा मतदान

लोक सभा चुनाव हो जाने के कारण रणनीतिक तौर पर भी प्रदेश सरकार को जून माह का समय रास आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेश में 11, 18 और 24 जून को प्रदेश में तीन चरणों में मतदान होगा।

27 जून को मतगणना होगी। इसके साथ ही ब्लॉक वार कार्यक्रम को भी सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली है। आयोग ने बलॉकों का क्रम वही रखा है जो पहले जारी किया था।

सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल जाने केबाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कार्यक्रम जारी होगा।
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