क्षेत्र पंचायत के लिए पर्वतीय क्षेत्र में 25 हजार की आबादी वाले विकास खंडों में 20 निर्वाचन क्षेत्र व इससे अधिक जनसंख्या वाले ब्लाकों में 40 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होंगे। मैदानी क्षेत्रों में 50 हजार आबादी पर 20 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। इससे अधिक आबादी वाले ब्लाक में 40 से ज्यादा चुनाव क्षेत्र नहीं होंगे। जिला पंचायत के पुनर्गठन एवं परिसीमन के लिए पर्वतीय क्षेत्र में क्षेत्र के 24 हजार तक आबादी वाले ब्लाक में न्यूनतम दो निर्वाचन क्षेत्र होंगे।
इससे अधिक आबादी वाले विकास खंड में आबादी बढ़ोत्तरी के अनुपात में निर्वाचन क्षेत्र बनेंगे। मैदानी क्षेत्र में 50 हजार की आबादी वाले ब्लाक में दो निर्वाचन क्षेत्र होंगे। इससे अधिक आबादी वाले ब्लाक में भी आबादी बढ़ोत्तरी के अनुपात में निर्वाचन क्षेत्र बनेंगे।
डीएम की अध्यक्षता में बनेगी समिति
परिसीमन पर आने वाली आपत्तियों के निस्तारण के लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी सदस्य व जिला पंचायतराज अधिकारी सदस्य सचिव होेंगे।
तिथि कार्यक्रम
26 से 29 नवंबर प्रस्तावों का परीक्षण एवं सूची तैयार करना
30 नवंबर प्रस्तावों का अनन्तिम प्रकाशन
1 से 4 दिसंबर आपत्तियां मांगी जाएंगी
5 से 6 दिसंबर आपत्तियों का निस्तारण
7 दिसंबर अंतिम प्रस्तावों का प्रकाशन कर निदेशालय को भेजना
10 से 14 दिसंबर नई व उससे प्रभावित पंचायतों के परिसीमन प्रस्ताव तैयार होंगे
15 दिसंबर निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का अनन्तिम प्रकाशन
17 से 18 दिसंबर प्रस्ताव पर आपत्तियों मांगी जाएंगी
19 से 21 दिसंबर आपत्तियों का निस्तारण
22 दिसंबर परिसीमन प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन
24 दिसंबर निर्वाचन क्षेत्रों की सूचियों को निदेशालय भेजना
तिथि कार्यक्रम
26 से 29 दिसंबर पुनर्सीमांकन के प्रस्तावों की तैयारी
31 दिसंबर निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का अनन्तिम प्रकाशन
1 से 3 जनवरी प्रस्तावों पर आपत्तियां मांगी जाएंगी
4 से 5 जनवरी आपत्तियों का निस्तारण
7 जनवरी अंतिम प्रकाशन
8 जनवरी निर्वाचन क्षेत्रों की सूची निदेशालय भेजना