अंग प्रत्याराेपण के लिए एनओसी अनिवार्य
अंग प्रत्यारोपण के लिए अंग देने और ग्रहण करने वाले को उत्तराखंड स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी की ओर से एनओसी लेना अनिवार्य है। इसके लिए कमेटी की ओर से कागजी समीक्षा की जाती है। इसके बाद ही कोई व्यक्ति अंग प्रत्यारोपण करवा सकता है।
कमेटी के पास लगातार आ रहे आवेदन
अंग प्रत्यारोपण के लिए कमेटी के पास लगातार आवेदन आ रहे हैं। लोग अपने कागज तो जमा करवा रहे हैं, लेकिन उन्हें एनओसी नहीं मिल पा रही है। पूछे जाने पर अधिकारी उन्हें कागजी औपचारिकताएं पूरी न होने की बात कह रहे हैं।
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कमेटी के पुनर्गठन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। पूर्व में आईएमए के दो सदस्यों कार्यकाल पूरा हो गया था। इसके बाद से कमेटी के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। संभवत: अगले कुछ ही दिनों में शासन से मंजूरी मिल जाए। - डॉ. आर. राजेश कुमार, स्वास्थ्य सचिव, उत्तराखंड