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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: जिपं और क्षेपं अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव कराने का संकल्प विस में पारित

Thu, 05 Dec 2019 10:02 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

  • संविधान में संशोधन के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव
  • लागू होने के बाद मतदाता सीधे जिपं और क्षेपं अध्यक्ष का कर सकेंगे चुनाव
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- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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विस्तार
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उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष पद पर प्रत्यक्ष चुनाव कराने के लिए सदन में सर्व सम्मति से संकल्प पारित कर दिया। विधानसभा सत्र के पहले दिन भोजनावकाश के बाद पंचायतीराज मंत्री अरविंद पांडे ने सदन में संविधान में संशोधन करने का संकल्प सदन में पेश किया।

 

पक्ष और विपक्ष के समर्थन से सर्व सम्मति से संकल्प पारित किया गया। सदन से पारित संकल्प का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। पंचायतीराज मंत्री ने जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 (ग) के खंड (5) के उपखंड (ख) में संशोधन का संकल्प सदन में पेश किया।

सदन में मौजूद पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने इस संकल्प को सर्व सम्मति से पारित किया। बता दें कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वर्तमान में जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है।

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जिसमें मतदाताओं को जिपं और क्षेपं अध्यक्ष चुनने का अधिकार नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से चुने गए जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य ही अध्यक्ष को चुनते हैं। प्रदेश में 13 जिला पंचायत और 95 क्षेत्र पंचायतें हैं।

सदन में सर्वसम्मति से पारित संकल्प का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार के संविधान में संशोधन करने के बाद प्रदेश में जिला और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। जिसमें मतदाता सीधे अध्यक्ष को चुन सकेंगे।
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