फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

घर बैठे ऐसे करें फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई, फीस जमा करने का भी नहीं रहेगा झंझट, मिनटों में होगा काम

Wed, 28 Nov 2018 08:32 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, हरिद्वार
विज्ञापन
विज्ञापन

खाद्य पदार्थों का व्यापार करने वाले व्यापारियों को अब खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस बनवाने और पंजीकरण कराने के लिए विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही व्यापारी को चालान का शुल्क जमा कराने के लिए भी विभाग नहीं जाना पड़ेगा।

विज्ञापन


खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुल्क जमा कराने से लेकर लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इस प्रक्रिया से कार्य में पारदर्शिता आएगी और कार्य भी शीर्घ होंगे। 

किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ को बेचने से पूर्व व्यापारी को खाद्य सुरक्षा विभाग में पंजीकरण कराने अथवा लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है। इसके लिए व्यापारी को अब तक विभाग में जाकर आवेदन करना होता था और चालान का शुल्क भी विभाग में ही जमा किया जाता था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता था। लाइसेंस जारी करने और पंजीकरण करने को लेकर पूर्व में कई बार अधिकारियों की कार्यप्रणाली भी संदिग्ध रही है, लेकिन अब लाइसेंस लेने और चालान का शुल्क जमा कराने के पूरे कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।

आवदेकों को http://foodlicensing.fssai.gov.in/ वेबसाइट पर अपनी लॉगइन आईडी बनानी होगी। फिर घर बैठे ही आवेदक फूड लाइसेंस और पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि चालान का शुल्क ऑनलाइन जमा कराने के अलावा विभाग में भी किया जा सकता है।

विभाग की वेबसाइट पर लाइसेंस और पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। साथ ही अब चालान का शुल्क भी ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। लाइसेंस भी ऑनलाइन ही जनरेट होगा।  
- आरएस पाल, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हरिद्वार
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें