इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता था। लाइसेंस जारी करने और पंजीकरण करने को लेकर पूर्व में कई बार अधिकारियों की कार्यप्रणाली भी संदिग्ध रही है, लेकिन अब लाइसेंस लेने और चालान का शुल्क जमा कराने के पूरे कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।
आवदेकों को
http://foodlicensing.fssai.gov.in/ वेबसाइट पर अपनी लॉगइन आईडी बनानी होगी। फिर घर बैठे ही आवेदक फूड लाइसेंस और पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि चालान का शुल्क ऑनलाइन जमा कराने के अलावा विभाग में भी किया जा सकता है।
विभाग की वेबसाइट पर लाइसेंस और पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। साथ ही अब चालान का शुल्क भी ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। लाइसेंस भी ऑनलाइन ही जनरेट होगा।
- आरएस पाल, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हरिद्वार