कृषि भूमि को गैर कृषि कार्यों के लिए लीज पर देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी होने के साथ यह व्यवस्था राज्य में लागू हो गई है। इसके तहत साढ़े बारह एकड़ कृषि भूमि औद्योगिक कार्यों के लिए लीज पर दी जा सकेगी।
ये भी बनें कानून, अधिसूचना जारी
राजभवन से मंजूरी के बाद उत्तराखंड माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम, उत्तराखंड राज्य विधानमंडल (अनर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम व उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश लोक सेवा) (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित व पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993) संशोधन अधिनियम की गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है।
गजट नोटिफिकेशन के लिए भेजे गए
राजभवन से लौटे उत्तराखंड चारधाम श्राइन प्रबंधन अधिनियम, नर्सरी एक्ट, उत्तराखंड पंचायतीराज संशोधन एक्ट, कृषि उत्पादन मंडी संशोधन एक्ट के गजट नोटिफिकेशन प्रकाशन के लिए सरकारी प्रेस में भेज दिए गए हैं।