लक्सर। संरक्षित पशु कटान और अवशेष बरामद होने के मामले में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने खारिज कर दी है। अभियोजन के अनुसार आरोपी पर गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज दो अलग-अलग मामलों में संलिप्तता के आरोप हैं।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि पांच सितंबर 2026 को पुलिस ने कंकरखाता गांव के समीप एक गोवंशीय पशु के अवशेष बरामद किए थे। पशु कटान के बाद अवशेष यहां छोड़े गए थे। इससे पूर्व 19 अगस्त को भी कंकरखाता गांव से सुल्तानपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर संरक्षित पशु का कटान किए जाने के बाद पशु अवशेष बरामद किए गए थे। पुलिस ने दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की है।
गिरफ्तार आरोपी समीर निवासी कंकरखाता की ओर से न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी। इसमें उसने स्वयं पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए स्वयं को निर्दोष बताया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने न्यायालय को बताया कि, आरोपी पर साथियों संग मिलकर संरक्षित पशु कटान का आरोप है। उसके खिलाफ दो अलग-अलग मामले कोतवाली में दर्ज हैं। अपराध को गंभीर बताते हुए अभियोजन अधिकारी ने जमानत का विरोध किया। बचाव और अभियोजन की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।