उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एनएच 74 मुआवजा घोटाला मामले में आरोपित बिल्डर प्रिया शर्मा की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
प्रिया शर्मा के खिलाफ एनएच 74 भूमि अधिग्रहण मामले में पिछले वर्ष मार्च माह में केस दर्ज हुआ था। बताया गया कि प्रिया शर्मा को एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है।