हाईकोर्ट ने एनएच-74 मुआवजा घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह की जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। बिल्डर सुधीर चावला की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई एक मार्च को होगी।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। डीपी सिंह ने हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि वह ऊधमसिंह नगर जिले के पूर्व विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी रहे हैं और वे लगभग पिछले डेढ़ वर्ष से जेल में हैं। कुमाऊं आयुक्त रहे डी सैंथिल पांडियन की जांच में एनएच घोटाला सामने आया था।
जिसके बाद दस मार्च 2017 को ऊधमसिंह नगर के एडीएम वित्त प्रताप शाह ने तत्कालीन राजस्व व चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ पंतनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि एफआईआर में उनका नाम नहीं है। सरकार का कहना था कि एसआईटी की चार्जशीट में डीपी सिंह पर बिल्डर प्रिया शर्मा और सुधीर चावला के साथ मिलकर देवरिया किच्छा ऊधमसिंह नगर में खसरा-261, 272, 273 का इकरारनामा सतनाम सिंह के नाम करने का आरोप है।