हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने एनएच भूमि मुआवजा घोटाले में आरोपी आईएएस पंकज पांडे की गिरफ्तारी पर रोक और प्राथमिकी निरस्त करने संबंधित मामले की सुनवाई के लिए 20 मई की तिथि नियत की है।
पंकज पांडे ने एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाले में दायर प्राथमिकी को निरस्त करने और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। पंकज पांडे पर ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी रहते कानून का सही पालन नहीं करने का आरोप लगा था। पूर्व में पांडे ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिस पर कोर्ट ने उनसे निचली अदालत में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र देने को कहा था।