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एनएच-74 घोटाले में आरोपी आईएएस पंकज पांडे को हाईकोर्ट से राहत नहीं, 20 को होगी सुनवाई

Mon, 13 May 2019 09:10 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
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हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने एनएच भूमि मुआवजा घोटाले में आरोपी आईएएस पंकज पांडे की गिरफ्तारी पर रोक और प्राथमिकी निरस्त करने संबंधित मामले की सुनवाई के लिए 20 मई की तिथि नियत की है। 

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पंकज पांडे ने एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाले में दायर प्राथमिकी को निरस्त करने और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। पंकज पांडे पर ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी रहते कानून का सही पालन नहीं करने का आरोप लगा था। पूर्व में पांडे ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिस पर कोर्ट ने उनसे निचली अदालत में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र देने को कहा था।

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