आपकी सालाना आय अगर पांच लाख से अधिक है, तो अब आपका राशन कार्ड नहीं बन सकेगा।
उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा योजना के तहत यह फैसला लिया गया है। जो नए राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही लागू हो जाएगा। अप्रैल से वित्तीय सत्र 2015-16 की शुरुआत हो गई है। जिसके साथ ही अब नए राशन कार्ड बनाने और उनके पंजीकरण का कार्य भी शुरू होने की तैयारी है।
मगर इस बार राशन कार्ड बनाने की प्रकिया में कुछ संशोधन किए गए हैं। अब राशन कार्ड बनाने के लिए उपभोक्ता की आय अधिकतम पांच लाख रुपये वार्षिक निर्धारित कर दी गई है। इससे अधिक आय होने पर राशन कार्ड नहीं बन सकेंगे।
जिला पूर्ति अधिकारी पीएस पांगती ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने के बाद एपीएल और बीपीएल एक श्रेणी में ही आ गए हैं। सिर्फ अंत्योदय कार्ड धारक ही अब मान्य हैं। भारत सरकार ने भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का ही राशन दिए जाने की बात कही है।
जिस कारण सभी उपभोक्ताओं को राशन मिलने में मुश्किल होगी। इसके बाद राज्य सरकार ने राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य में एपीएल के राशन कार्ड बनाने के लिए आय निर्धारित की है। इसके लिए राशन कार्ड बनाने से पहले आवेदक से आय प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा।
अगर राशन नहीं तो मिलेगी कीमत
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उपभोक्ताओं को सस्ता राशन तो मिलेगा ही, साथ ही कई सुविधाएं भी मिलेंगी। इसमें राशन नहीं मिलने पर राशन की कीमत उपभोक्ता के खाते में डालने की भी योजना है।
जिला पूर्ति अधिकारी पीएस पांगती ने बताया कि उपभोक्ता को उसी सूरत में राशन की कीमत अदा की जाएगी, जब विभाग की गलती होगी। जैसे किसी महीने राशन समय पर नहीं बंटवा सके या फिर राशन नहीं आया हो। समय पर राशन नहीं लेने पर कोई धनराशि नहीं मिलेगी।