आरटीओ डीसी पठोई ने बताया कि नए वाहनों के पंजीकरण शुल्क में बढ़ोतरी का शासनादेश मिल गया है। बताया कि वाहन पंजीकरण में कई स्लैब बनाकर दरें बढ़ाई गई हैं। सीएनजी और बैटरी से चलने वाले वाहनों को रजिस्ट्रेशन में छूट दी गई है।
वहीं, सिटी बसों और पहाड़ी क्षेत्रों में निजी व्यवसायिक वाहनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। सार्वजनिक सेवा वाहनों की कर दरों में भी वृद्धि हुई है।
- 50 हजार रुपये तक के वाहन पर 6 प्रतिशत से 7 प्रतिशत
- 50 हजार से एक लाख रुपये पर 6 प्रतिशत से 8 प्रतिशत
- एक लाख रुपये से मंहगे पर 6 प्रतिशत से 9 प्रतिशत
चौपहिया वाहन में कर वृद्धि
- पांच लाख रुपये तक के वाहन पर 6 प्रतिशत से 8 प्रतिशत
- पांच से दस लाख रुपये तक पर 6 प्रतिशत से 9 प्रतिशत
- दस लाख रुपये से मंहगे पर 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत