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नया वाहन खरीदा है तो पहले पढ़ लें ये खबर, आपके लिए मंहगी हो गई यह सबसे जरूरी सुविधा

Wed, 02 Jan 2019 08:49 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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अब आपको नए वाहन के लिए ज्यादा पंजीकरण शुल्क चुकाना होगा। शासनादेश के अनुसार नई दरें बुधवार से लागू कर दी गईं। पुरानी दरों में एक से तीन प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है।

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दोपहिया वाहनों का पंजीकरण शुल्क छह से बढ़कर सात से नौ प्रतिशत हो गया है। जबकि चारपहिया वाहनों के लिए छह से आठ के बजाय आठ से 10 प्रतिशत शुल्क देना होगा।

सार्वजनिक सेवा वाहनों की कर दरों में भी वृद्धि

आरटीओ डीसी पठोई ने बताया कि नए वाहनों के पंजीकरण शुल्क में बढ़ोतरी का शासनादेश मिल गया है। बताया कि वाहन पंजीकरण में कई स्लैब बनाकर दरें बढ़ाई गई हैं। सीएनजी और बैटरी से चलने वाले वाहनों को रजिस्ट्रेशन में छूट दी गई है।

वहीं, सिटी बसों और पहाड़ी क्षेत्रों में निजी व्यवसायिक वाहनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। सार्वजनिक सेवा वाहनों की कर दरों में भी वृद्धि हुई है।
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दोपहिया व तिपहिया वाहन में वृद्धि

- 50 हजार रुपये तक के वाहन पर 6 प्रतिशत से 7 प्रतिशत
- 50 हजार से एक लाख रुपये पर 6 प्रतिशत से 8 प्रतिशत
- एक लाख रुपये से मंहगे पर 6 प्रतिशत से 9 प्रतिशत

चौपहिया वाहन में कर वृद्धि
- पांच लाख रुपये तक के वाहन पर 6 प्रतिशत से 8 प्रतिशत
- पांच से दस लाख रुपये तक पर 6 प्रतिशत से 9 प्रतिशत
- दस लाख रुपये से मंहगे पर 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत
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