मंगलवार को 31 मार्च है। बुधवार से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा तो ये काम आज निपटा लें...
आयकरदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने समेत कर छूट हासिल करने के लिए निवेश जैसे कई काम हैं, जो मंगलवार को ही निपटाने होंगे। ऐसा न करने की स्थिति में या तो पेनल्टी भुगतनी होगी या लाभ से वंचित रहना होगा।
निवेश छूट का आखिरी मौका
अगर आप आयकर अधिनियम की धारा-80 सी के तहत निवेश छूट हासिल करना चाहते हैं तो यह निवेश करने का मंगलवार ही आखिरी मौका है। एलआईसी, पीपीएफ, एनएसजी, पीएफ, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्टचर बांड, बच्चों की फीस आदि पर यह छूट हासिल कर सकते हैं।
रिटर्न फाइल करें
वित्तीय वर्ष 2013-14 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। यह मौका न चूकें। हालांकि इसके बाद भी रिटर्न तो फाइल कर सकेंगे, लेकिन इसके बाद लेट फीस/पेनल्टी लगेगी, जो पांच हजार रुपये तक हो सकती है।
बैंक को पैन नंबर दे दें
अगर आपने फिक्स्ड डिपाजिट (एफडी) कराने के वक्त पैन नंबर बैंक को नहीं दिया है तो दे दें। ऐसा न करने पर 10 हजार से अधिक ब्याज बनने की स्थिति में टीडीएस काट लिया जाएगा।
फार्म-15 (एच) जमा कर दें
अगर आप किसी सेवानिवृत्त हुए हैं और पीएफ व ग्रेच्युटी के पैसे आपने एफडी कर दी है तो फार्म-15 (एच) बैंक में जमा करा दें। दरअसल, इस पर ब्याज कर मुक्त है। यह फार्म जमा न कराने पर टैक्स कटाना होगा।