गलत करने वाले नहीं बख्शा जाएगा: मंत्री
मंत्री ने कहा कि हरिद्वार में नंदा गौरा योजना में गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र लाभार्थियों के अभिभावकों एवं इसमें शामिल विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। मंत्री ने कहा कि योजना के लिए किसी पात्र बालिका को उसके हक से वंचित कर गलत तरीके से लाभ लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
कोई भी अपात्र व्यक्ति पात्र बालिका का हक छीनकर योजना का लाभ न ले सके इसके लिए विभाग को इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। - रेखा आर्य, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री
ये भी पढ़ें...Uttarakhand: सीएम धामी ने केंद्र से मांगी मार्च 2024 तक 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली, केंद्रीय ऊर्जा से मिले
योजना के तहत इतना मिलता है लाभ
प्रदेश सरकार की ओर से नंदा गौरा देवी कन्याधन योजना के तहत बालिकाओं के जन्म के समय 11 हजार रुपये माता-पिता को दिए जाते हैं। इसके बाद बालिका के इंटर पास करने पर 51 हजार रुपये दिए जाते हैं। यह सहायता राशि पात्र बालिकाओं के अभिभावकों को दी जाती है।