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नैनीताल हाईकोर्ट: हरिद्वार में वन विभाग की जमीन पर अवैध खनन, सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश

Fri, 15 Sep 2023 04:47 PM IST
रेनू सकलानी संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल

सार

सामाजिक कार्यकर्ता धर्मवीर सैनी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि वन विभाग की ओर से मुजफ्फरपुर मौजां गांव के 59 लोगों के परिवारों को 55 हेक्टेअर वन भूमि कृषि कार्य के लिए दी गई थी।  याचिका में कहा कि यह जमीन उन्हें कृषि कार्य के लिए दी गई थी लेकिन इस पर अवैध खनन का कार्य हो रहा है।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के मुजफ्फरपुर मौजां वन ग्राम में वन भूमि पर हो रहे अवैध खनन के मामले में राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

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हरिद्वार निवासी सामाजिक कार्यकर्ता धर्मवीर सैनी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि वन विभाग की ओर से मुजफ्फरपुर मौजां गांव के 59 लोगों के परिवारों को 55 हेक्टेअर वन भूमि कृषि कार्य के लिए दी गई थी।

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इस जमीन पर पट्टेधारकों की ओर से पिछले कुछ सालों से अवैध खनन किया जा रहा है जबकि उनकी ओर से कोर्ट में इससे संबंधित फोटोग्राफ भी पेश किए गए हैं। याचिका में कहा कि यह जमीन उन्हें कृषि कार्य के लिए दी गई थी लेकिन इस पर अवैध खनन का कार्य हो रहा है। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए।

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