फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मसूरी में अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने नगरपलिका से मांगा जवाब, दिया चार हफ्ते का समय

Sat, 03 Aug 2019 09:36 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
विज्ञापन
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : PTI
विज्ञापन

नैनीताल हाईकोर्ट ने मसूरी में अतिक्रमण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद नगरपालिका परिषद मसूरी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।  

विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी पंकज क्षेत्री ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मसूरी में लोगों ने सड़क और सरकार की भूमि पर कब्जा किया हुआ है।

इस कारण आवागमन में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। अतिक्रमणकारियों ने बहुमंजिले भवन तक बना दिए हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नगर पालिका परिषद मसूरी को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें