सुभाषनगर निवासी अश्विनी कुमार ने अपने दोस्त को वाहन दिया, इस दौरान लेकिन ट्रैफिक नियम उल्लंघन के चलते उनके वाहन का चालान हो गया। जिसके चलते उन्होंने दोबारा किसी दूसरे को वाहन नहीं देने का निर्णय लिया। ऐसा केवल एक मामला नहीं है बल्कि कई लोगों के साथ इस तरह की घटना हुई है।
अब वह अपने मित्रों और रिश्तेदारों को वाहन देने से साफ इंकार कर रहे हैं। अभी तक ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर पुराने मोटर वाहन अधिनियम के तहत ही जुर्माना वसूला जा रहा है, लेकिन संशोधित अधिनियम के लागू होने के बाद जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ जाएगी। जिसके चलते वाहन स्वामियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसे लेकर भी लोगों के डर है।