मसूरी के क्यारकुली भूमि प्रकरण में प्रशासन की ओर से अगले सप्ताह जमीन बेचने वाले और खरीदने वालों के बयान दर्ज किए जाने हैं, लेकिन जमीन बेचने वाले को नोटिस तामील कराने में पसीने छूट रहे हैं। दाखिल खारिज में जमीन बेचने वाले के पते के तौर पर केवल शहर का नाम लिखा है। मकान नंबर और मोहल्ले आदि का उल्लेख नहीं है।
क्यारकुली में आईटीबीपी की जमीन के खेवट नंबर की आड़ में जमीनों की रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया था। मंडलायुक्त के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रताप सिंह शाह मामले की जांच कर रहे हैं।
एडीएम ने जारी किए नोटिस
अपर जिलाधिकारी प्रताप सिंह शाह ने बताया कि जमीन खरीदने वाले आठ लोगों के साथ ही जमीन बेचने वाले कुंवर रघुप्रताप सिंह पुत्र रघुराज सिंह निवासी स्योहारा जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी किए गए हैं।
जमीन बेचने वाले को आठ फरवरी और जमीन खरीदने वालों को नौ फरवरी को बयान दर्ज कराने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि जमीन बेचने वाले कुंवर रघुप्रताप सिंह के पते में केवल शहर स्योहारा का नाम दर्ज है। पते में मकान नंबर और मोहल्ले का जिक्र नहीं है।
अपर जिलाधिकारी का कहना है कि केवल व्यक्ति और शहर का नाम होने पर नोटिस तामील कराने में मुश्किल आती है। डाक से नोटिस भेज दिया गया है। नायब तहसीलदार को भी कहा गया है कि अपने स्तर से बिजनौर में राजस्व के अधिकारियों से संपर्क कर नोटिस तामील कराने का प्रयास करें।