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Dehradun News: रैपिडो कंपनी के तहत गाड़ियां चलाने को मोटरसाइकिलों का टैक्सी में होगा पंजीकरण

Fri, 20 Jan 2023 03:04 PM IST
रेनू सकलानी न्यजू डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

एक अनुमान के मुताबिक दो हजार के करीब मोटरसाइकिल चालक कंपनी से जुड़े हैं। लेकिन रैपिडो के तहत गाड़ियां के संचालन को लेकर उस समय विवाद खड़ा हो गया जब पिछले माह टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी ओला, उबर के चालको ने इसका विरोध कर दिया। 
 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
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विस्तार
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ओला, उबर की तर्ज पर मोटरसाइकिल टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी रैपिडो के तहत राजधानी की सड़कों पर फर्राटा भर रही मोटरसाइकिलों का अब टैक्सी में पंजीकरण किया जाएगा। परिवहन विभाग की ओर से इसे लेकर कवायद शुरू कर दी गई है।

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परिवहन विभाग और रैपिडो कंपनी के निर्देश पर कंपनी से जुड़े 300 से अधिक चालकों ने अपनी निजी गाड़ियों का टैक्सी में पंजीकरण कराने को लेकर आवेदन कर दिया है। दूसरी ओर रैपिडो कंपनी ने एग्रीगेटर लाइसेंस के परिवहन विभाग ने आवेदन किया है हालांकि अभी तक जारी नहीं किया गया है।

दो पहिया मोटरसाइकिल सेवाप्रदाता कंपनी रैपिडो की ओर से राजधानी की सड़कों पर लोगों को आने जाने के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। फिलहाल एक अनुमान के मुताबिक दो हजार के करीब मोटरसाइकिल चालक कंपनी से जुड़े हैं। लेकिन रैपिडो के तहत गाड़ियां के संचालन को लेकर उस समय विवाद खड़ा हो गया जब पिछले माह टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी ओला, उबर के चालको ने इसका विरोध कर दिया। 

आखिरकार रैपिडो की ओर से एग्रीगेटर लाइसेंस नहीं लिए जाने और मोटरसाइकिल संचालकों द्वारा टैक्सी के तहत गाड़ियों का पंजीकरण नहीं कराए जाने के चलते विभाग की ओर से ना सिर्फ गाड़ियों के संचालन पर रोक लगा दी गई वरन रैपीडो कंपनी को भी दस्तावेजों के साथ तलब किया गया। लेकिन अब कंपनी के तहत संचालित गाड़ियों को टैक्सी में पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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आरटीओ (प्रशासन) सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि फिलहाल कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे तीन सौ से अधिक मोटरसाइकिल चालकों ने गाड़ियों को टैक्सी में पंजीकृत करने को लेकर आवेदन किया है। आरटीओ प्रशासन का कहना है कि गाड़ी संचालकों के साथ रैपिडो कंपनी की ओर से राज्य में अपनी सेवाएं देने के एवज में एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है।

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जल्द ही कंपनी का पंजीकरण करने के साथ ही निर्धारित शुल्क जमा कराया जाएगा। आरटीओ शर्मा का कहना है कि कंपनी के तहत संचालित सभी मोटरसाइकिलों का टैक्सी में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित गाड़ी को सीज किया जाएगा।

 

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