- ड्राइविंग लाइसेंस
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- इंश्योरेंस सर्टिफिकेट
- पॉल्यूशन सर्टिफिकेट
मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि अगर आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं किया है तो पेपर नहीं होने पर ट्रैफिक पुलिस तत्काल आपका चालान नहीं काट सकती।
हालांकि, आपको कोर्ट या आरटीओ ऑफिस का चक्कर जरूर काटना पड़ सकता है। 15 दिनों के भीतर आप जरूरी दस्तावेज दिखाकर चालान से बच सकते हैं। नए एक्ट के तहत अगर ट्रैफिक पुलिस चालान काट भी देती है तो कोर्ट में यह खारिज हो जाएगा।
नए एक्ट के मुताबिक, ट्रैफिक पुलिस को लावारिस वाहनों को जब्त करने का अधिकार दिया गया है। अगर आप बिना पार्किंग कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं और समय पर कागज नहीं दिखा पाते तो आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी।
प्रदूषण जांच या फिर अन्य कागजातों को लेकर वाहन स्वामियों को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी समय है। इस दौरान लोग जरूरी औपचारिकताओं को पूरा कर सकते हैं। गाड़ियां की प्रदूषण जांच में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए जल्द ही नए केंद्रों को खोलने की अनुमति दी जाएगी।
- सुनीता सिंह, अपर परिवहन आयुक्त