बनभूलपुरा पुलिस ने लईक की तहरीर पर जकी अहमद, उसकी मां रहमत जहां, भाई बल्लू और एक नाबालिग भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे की विवेचना उपनिरीक्षक नीरज भाकुनी ने की।
जांच के दौरान पुलिस ने बल्लू को क्लीन चिट दे दी। जकी अहमद और उसकी मां रहमत जहां के खिलाफ पुलिस ने धारा 307, 326 ए, 504, 506 और 34 एक्ट के तहत चार्जशीट दायर की। अदालत में अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्यों के समर्थन में 15 गवाहों को पेश किया। अदालत ने दोनों को तेजाब हमले का दोषी पाया। अभियुक्तों को सजा मंगलवार को सुनाई जाएगी।
पुलिस ने जांच में पाया कि जकी ने आसिफ की दुकान से तेजाब खरीदा था। इस मामले में आसिफ ने बताया कि उसने विपिन शर्मा की गोदाम से तेजाब खरीदा था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की। मजिस्ट्रेट के समक्ष दोनों ने जुर्माना अदा किया था। अदालत ने दोनों तेजाब विक्रेताओं को बरी कर दिया।