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अब इनकम टैक्स रिटर्न में ये जानकारी देना होगा जरूरी, वरना पड़ जाएंगे मुश्किल में...

Wed, 26 Jul 2017 08:45 AM IST
आफताब अजमत/ अमर उजाला, देहरादून
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income tax department
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अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न(आईटीआर) फाइल करने जा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए। एक गलती आपको मुसीबत में डाल सकती है।
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सरकार ने इस साल से आईटीआर में सभी बैंक खातों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। इसमें एनआरआई के खाते भी जोड़ दिए गए हैं।
वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट रजनीश अग्रवाल ने बताया कि आईटीआर में गत वर्ष बैंक खातों की डिटेल का प्रावधान किया गया था।

इस साल इसे अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब नियम के हिसाब से अगर आपने अपने किसी बैंक खाते की जानकारी छिपाई तो परेशानी में पड़ सकते हैं।

बैंक खातों की जानकारी का नियम अनिवार्य

बैंक अकाउंट
इसके अलावा, इस साल से एनआरआई के आईटीआर भरने पर भी बैंक खातों की जानकारी का नियम अनिवार्य कर दिया गया है।

भले ही उनका खाता विदेश में हो लेकिन देश में आईटीआर भरने पर उन्हें हर हाल में बैंक डिटेल्स देनी होगी। आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

पत्नी-बच्चों का खाता भी न छिपाएं
अगर आपकी पत्नी वर्किंग नहीं है और उनका अलग बैंक खाता है, जिसमें पैसा जमा है तो इसे छिपाना भी कार्रवाई की जद में आ सकता है। 
 
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आयकर विभाग ने ट्रेस कर ली तो सीधे एक्शन 

court
जानकारी के मुताबिक अगर पत्नी के खाते की जानकारी आयकर विभाग ने ट्रेस कर ली तो सीधे एक्शन होगा।

क्योंकि पत्नी के वर्किंग न होने पर यह पैसा आपकी कमाई का माना जाएगा। यह नियम बच्चों के खाते पर भी लागू होता है।

हो सकता है यह एक्शन आयकर विशेषज्ञों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपने खातों की जानकारी छिपाता है तो आयकर विभाग उसके खिलाफ मिस रिपोर्टिंग के तहत कार्रवाई कर सकता है। ऐसे मामलों में टैक्स के साथ ही 200 प्रतिशत तक पेनल्टी लगाई जाएगी।
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