इससे पहले कर्मचारी दो महीने बाद ही पूरा पैसा निकाल सकते थे। पीएफ के संशोधित नियम गंभीर बीमारी के इलाज, बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए पीएफ की पूरी रकम निकाली जा सकती है।
पीएफ के संशोधित नियम राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। पहले सरकार ने कर्मचारी के नौकरी छोड़ने या निकाले जाने के बाद 58 साल तक पीएफ नहीं निकालने की शर्त तय की थी।
यह नियम 1 मई 2016 से लागू होना था। हालांकि, सरकार के इस नियम का विरोध हुआ और ट्रेड यूनियन की ओर से श्रममंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिसके बाद अब यह बदलाव किया गया है।
ईपीएफओ देहरादून ने पीएफ अंशधारकों के लिए एक वॉट्स एप नंबर शुरू किया है। अगर आपको भी पीएफ से संबंधित कोई शिकायत है तो 6395731375 नंबर पर अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं। जिसका समाधान किया जाएगा।