फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अब नौकरी जाते ही 75% रकम निकाल सकेंगे पीएफ अशंधारक

Sat, 15 Dec 2018 08:39 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
विज्ञापन
EPFO
विज्ञापन

पीएफ अंशधारकों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब अचानक नौकरी चले जाने की सूरत में घर का खर्च चलाने का संकट पैदा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने पीएफ अंशधारकों को पीएफ खाते से पैसा निकालने के नियम में छूट दे दी है।

विज्ञापन


अब वह नौकरी जाते ही अपना पीएफ अंशदान निकाल सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की केंद्रीय बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसके तहत अब नौकरी जाने की सूरत में एक माह के भीतर 75 प्रतिशत रकम निकाल सकेंगे। यह नियम छह दिसंबर से देशभर में लागू हो गया है।

Trending Videos

पढ़ाई और शादी के लिए पीएफ की पूरी रकम निकाल सकेंगे

इससे पहले कर्मचारी दो महीने बाद ही पूरा पैसा निकाल सकते थे। पीएफ  के संशोधित नियम गंभीर बीमारी के इलाज, बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए पीएफ  की पूरी रकम निकाली जा सकती है।

पीएफ  के संशोधित नियम राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। पहले सरकार ने कर्मचारी के नौकरी छोड़ने या निकाले जाने के बाद 58 साल तक पीएफ  नहीं निकालने की शर्त तय की थी।
विज्ञापन

वॉट्स एप नंबर से करें समस्या का समाधान 

यह नियम 1 मई 2016 से लागू होना था। हालांकि, सरकार के इस नियम का विरोध हुआ और ट्रेड यूनियन की ओर से श्रममंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिसके बाद अब यह बदलाव किया गया है।

ईपीएफओ देहरादून ने पीएफ अंशधारकों के लिए एक वॉट्स एप नंबर शुरू किया है। अगर आपको भी पीएफ से संबंधित कोई शिकायत है तो 6395731375 नंबर पर अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं। जिसका समाधान किया जाएगा। 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें