मारपीट के एक पुराने मामले में गदरपुर के भाजपा विधायक अरविंद पांडे ने मंगलवार को यहां कोर्ट में सरेंडर किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
इससे पूर्व धारचूला के कांग्रेस विधायक हरीश धामी भी मारपीट के एक मामले में 18 से 31 मई, 2013 तक जेल जा चुके हैं।
विधायक पांडे के अधिवक्ता राजेश पांडे ने बताया कि 30 नवंबर, 2011 को चीनी मिल बाजपुर के पेराई सत्र के शुभारंभ पर वादी सुरेंद्र कुमार ने विधायक के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर मारपीट का आरोप लगाया था।
10 लोगों के खिलाफ मुकदमा
मामले में पुलिस ने विधायक समेत 10 लोगों के खिलाफ धारा 147, 148, 323, 506, 3 (1) और एससी/एसटी एक्ट के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया था।
नौ आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं। कोर्ट ने विधायक को तीन सितंबर तक कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी किया था। मंगलवार दोपहर करीब एक बजे विधायक ने कोर्ट में सरेंडर किया। जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
कांग्रेस सरकार की साजिश
इधर, विधायक अरविंद पांडे ने इसे कांग्रेस सरकार की साजिश करार दिया। उनका कहना था कि पेराई सत्र के शुभारंभ पर वह बतौर मुख्य अतिथि वहां मौजूद थे।
इस दौरान कुछ लोगों ने हवन के दौरान अराजकता फैलाई। प्रशासन ने पहले उन्हें क्लीन चिट दे दी थी लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद साजिशन मामले को तूल दे दिया गया।