फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Rudraprayag: युवती से शादी करने के लिए अड़ गया नाबालिग...कई बार समझाने पर भी नहीं माना, फिर ऐसे सुलझा मसला

Wed, 16 Apr 2025 10:55 AM IST
रेनू सकलानी संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्रप्रयाग

सार

नाबालिग की शादी होने पर परिजनों को दो-दो वर्ष की जेल और जुर्माना का प्रावधान है। रुद्रप्रयाग जिले में कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जब नाबालिगों की शादी रुकवाई गई है। परिजनों को समझाया गया, लेकिन फिर भी इस तरह के मामले थमने का नाम ले रहे।
विज्ञापन
बाल विवाह (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जनपद के एक गांव में नाबालिग लड़के की युवती से सगाई का मामला सामने आया है। सूचना पर बाल विकास विभाग की टीम गांव पहुंची और सगाई रुकवाई। मगर नाबालिग, युवती से विवाह के लिए अड़ा रहा। टीम ने किसी तरह नाबालिग और दोनों पक्षों को समझाया। जिले में अभी तक नाबालिग के विवाह और सगाई रुकवाने के 17 मामले सामने आ चुके हैं।

विज्ञापन


मंगलवार को बाल विकास विभाग को सूचना मिली कि जिले के एक गांव में 17 वर्षीय नाबालिग का विवाह निकट के गांव में 19 वर्षीय युवती के साथ तय है। इसी सप्ताह दोनों की सगाई होनी है। सूचना पर जिला कार्यक्रम अधिकारी डाॅ. अखिलेश मिश्र ने वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक रंजना गैरोला भट्ट, चाइल्ड हेल्पलाइन के सुपरवाइजर सुरेंद्र सिंह और केस वर्कर अखिलेश सिंह को युवती के घर भेजा।

उन्होंने कहा कि यह कानूनी अपराध है। नाबालिग की शादी होने पर लड़की और लड़के के परिजनों को दो-दो वर्ष की जेल और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। या दोनों सजाएं एक साथ हो सकती हैं। साथ ही नाबालिग लड़के को भी समझाया मगर वह युवती के साथ विवाह के लिए अड़ा रहा।

विज्ञापन


ये भी पढ़ें...उत्तराखंड: बिल वसूली में छूटे पसीने, पांच साल में बकायेदारी 513 करोड़ बढ़ी, आयोग ने UPCL से एक्शन मांगा प्लान
विज्ञापन


टीम ने उन्हें समान नागरिक संहिता के बारे में भी जानकारी दी। बताया कि अगर वह जबरन विवाह करते हैं, तो कानूनी कार्रवाई होगी। यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण जरूरी है और नाबालिग का पंजीकरण नहीं हो सकता है। बाल विकास अधिकारी डाॅ. अखिलेश मिश्र ने बताया कि जनपद में नाबालिग के विवाह व सगाई रोकने के 17 प्रकरण हो चुके हैं।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें