ये है मामला
सहारनपुर के 69 मिशन कंपाउंड निवासी अनिल कुमार गुप्ता की ओर से कैनाल रोड पर पहाड़ काटकर 14,175 वर्ग मीटर भूमि पर समतलीकरण और पुश्ता निर्माण कराया जा रहा था। स्थलीय निरीक्षण और दस्तावेज देखने पर पता लगा कि पूर्व में ली गई समतलीकरण की अवधि समाप्त हो चुकी थी। एमडीडीए की ओर से अवैध भूमि विकास एवं प्लाटिंग का कार्य करने के दृष्टिगत संबंधितों के विरुद्ध उत्तराखंड नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के तहत 19 जुलाई को कारण बताओ और कार्य रोकने के नोटिस भी भेेजे गए थे।
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बैठक में ध्वस्तीकरण, कार्रवाई के दिए निर्देश
एमडीडीए उपाध्यक्ष बृजेश कुमार संत ने डीएम सोनिका, सचिव प्राधिकरण एमएस बर्निया, निदेशक खनन पैट्रिक, अधीक्षण अभियंता एचसीएस राणा और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्णय लिया कि अवैध कार्य को तुरंत प्रभाव से ध्वस्त कर दिया जाए। खान अधिकारी को निलंबित किया जाए। भूगर्भ वैज्ञानिक को भी गलत तथ्य पेश कर पहाड़ कटान की स्वीकृति देने पर निलंबित कर दिया जाए। प्राधिकरण के दो सुपरवाइजरों को भी जानकारी न देने के चलते निलंबित किया जाए। भविष्य में इस तरह की प्रकृति वाले स्थलों पर जहां पर्वतों का कटान किया जाना हो, किसी भी प्रकार के विकास कार्य की अनुमति न देने का भी निर्णय लिया गया।