हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में एलटी शिक्षकों की 1214 पदों पर नियुक्ति पर लगाई गई रोक को हटा लिया है। बुधवार को न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ ने कहा कि जो भी नियुक्तियां होंगी वो कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
21 जनवरी 2018 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 1214 पदों पर एलटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिये बुलाया गया था।
इसको हरीश कुमार व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि इस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की जा रही है और आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। पूर्व में कोर्ट ने सुनवाई के बाद नियुक्ति पर रोक लगा दी थी।